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| नागरिक युक्ति | नागरिक के प्रतिक्रिया | अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न |
"भारतीय पुलिस सेवा जो भारतीय पुलिस या आई पी एस के नाम से जाना जाता है वह भारत सरकार के तीन भारत सेवाओं में से एक है. 1948 में, भारत के ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के एक साल बाद इम्पीरियल पुलिस (आईपी) भारतीय पुलिस सेवा के द्वारा बदल दिया गया था.
आईपीएस एक कानून प्रवर्तन एजेंसी नहीं है, बल्कि यह एक नागरिक सेवा है जिसमें अधिकारियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा द्वारा साबित पेशेवर योग्यता के अनुसार किया जाता है और जिसमें सभी पुलिस अधिकारियों के व्यावसायिक पहचान की जाती है . पुलिस अधिकारी को भारत के संबंधित राज्यों के पुलिस विभाग नियोजित कर रहे है"
केन्द्रीय सरकार क्राइम और क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (CCTNS) नामक एक महत्वाकांक्षी योजना लागू कर रहा है. इस व्यवस्था का उद्देश्य पुलिस स्टेशन तथा पुलिस स्टेशन और राज्य मुख्यालय और केन्द्रीय पुलिस संगठन के बीच डेटा और जानकारी का संग्रह, भंडारण, पुनः प्राप्ति एवं विश्लेषण की सुविधा प्रदान करना है
राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड राष्ट्रीयब्यूरो पूर्व ब्लॉक -7 , आर.के. पुरम, नई दिल्ली -110066, भारत टेलीफोन: (91-11) 26172324, 26105353 फैक्स: (91-11) 26,186,576 26,197,984 ईमेल: dct@ncrb.nic.